सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक विशेष तरह का कानून है जो भारतीय संसद द्वारा हर नागरिक के लिए बनाया गया है जिसके तहत देश का हर नागरिक 30 दिनों के भीतर किसी भी सार्वजनिक प्रधिकारी अपने अधिकार की रक्षा का लिए जबाब देही कर सकता है।अधिनियम के व्याप्त प्रसार के लिए अपने रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने के लिए प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण की भी आवश्यकता है और सक्रिय रूप से सूचना की कुछ श्रेणियों को सक्रिय रूप से प्रकाशित करना है ताकि नागरिकों को औपचारिक रूप से सूचना के लिए अनुरोध करने के लिए न्यूनतम सहारा की आवश्यकता हो यह कानून संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया था और पूरी तरह से लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को।

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

के.आर.दत्ता
कार्यालय अधीक्षक
कैंट। बोर्ड कार्यालय, बैरकपुर
फोन नंबर: – 9903694988

अपीलीय प्राधिकरण

अनंत आकाश
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)
कैंट। बोर्ड कार्यालय, बैरकपुर
फोन नंबर:- 033 2594-6448

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