बोर्ड के कार्य और कर्तव्य

यह प्रत्येक बोर्ड का कर्तव्य होगा, जहा तक इसके निपटान के लिए धन के लिए छावनी के साथ उचित प्रावधान बनाने की अनुमति हैं :

  • (i) प्रकाश सड़को और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर।
  • (ii) पानी सड़को और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर।
  • (iii) सड़कों,सार्वजनिक स्थानों और नदियों की सफाई करना,उपद्रवों का उन्मूलन करना और विषाक्त वनस्पतियों को हटाना।
  • (iv) आक्रामक, खतरनाक या अप्रिय प्रवृत्तियों,बुलावे और प्रथाओं को विनियमित करना।
  • (v) सार्वजनिक सुरक्षा,स्वास्थ्य या सुविधा,अवांछनीय अवरोध और सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रक्षेपण के आधार पर हटाना।
  • (vi) खतरनाक इमारतों और स्थानों को सुरक्षित करना या हटाना।
  • (vii) मृतकों के निपटान के लिए स्थानों का अधिग्रहण,रखरखाव,परविर्तन और विनियमन।
  • (viii) सड़कों,पुलियो,पुलो का निर्माण, परिवर्तन और रखरखाव,कारण, बाज़ार,वध घर,शौचालय,निजी,मूत्रालय,जल निकासी कार्य और सीवेज कार्य उनके उपयोग को विनियमित करना।
  • (ix) सड़क के किनारे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगाना और उनका रखरखाव करना।
  • (x) पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए प्रदान करना या व्यवस्था करना, जहां ऐसी आपूर्ति मौजूद नहीं है, मानव उपभोग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रदूषित पानी से रक्षा करना, और प्रदूषित पानी को ऐसा करने से रोकना;
  • (xi)जन्म और मृत्यु का पंजीकरण।
  • (xii) खतरनाक बीमारियों के प्रसार को रोकना,जांचना,उक्त उद्देश्य के लिए सार्वजनिक टीकाकरण और टीकाकरण की एक प्रणाली की स्थापना और रखरखाव करना।
  • (xiii) सार्वजनिक अस्पतालों,मातृत्व और बाल कल्याण केन्द्रों और औषधालयों की स्थापना और रखरखाव या समर्थन करना और सार्वजनिक चिकित्सा राहत प्रदान करना।
  • (xiv) प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना,रखरखाव और सहायता करना।
  • (xv) आग बुझाने में सहायता प्रदान करना और आग लगने पर प्रकाश और सम्पत्ति की रक्षा करना।
  • (xvi) बोर्ड के प्रबंधन में निहित या निहित सम्पत्ति के मूल्य को बनाए रखना और विकसित करना।
  • (xvii) नागरिक सुरक्षा सेवाओं की स्थापना और रखरखाव।
  • (xviii) नागर नियोजन योजनाओं को तैयार करना और लागू करना।
  • (xix) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना और उसे लागू करना।
  • (xx) सड़कों और परिसरों का नामांकन और क्रमांकन करना।
  • (xxi) भवन निर्माण या पुनरावृत्ति की अनुमति नियमों के अनुसार या माना करना।
  • (xxii) सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का आयोजन,प्रचार और समर्थन।
  • (xxiii) स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का पर्व मनाने और उससे सम्बन्धित खर्चों का विवरण वृद्धि के लिए।
  • (xxiv) इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत उसपर लागू होने वाले किसी अन्य दायित्वों को पूरा करना।